प्रापर्टी टैक्स जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। इससे एक दिन पहले नगर निगम में टैक्स जमा कराने वालों की भीड़ लगी रही।
तीन वर्षों के बकाया टैक्स पर 30 फीसदी, जबकि चालू वित्त वर्ष के टैक्स पर 10 फीसदी की छूट का फायदा मिल रहा है। एक जनवरी या इसके बाद टैक्स चुकाने वालों को छूट का फायदा नहीं मिलेगा, साथ ही उन्हें 18 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी चुकाना होगा।
हालांकि, सोसाइटी फ्लैट्स में रहने वाले जो लोग टैक्स की दरें घटाए जाने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें निर्धारित अवधि में निराशा ही हाथ लगी।
प्रापर्टी टैक्स बकाया पर राहत दिए जाने के बाद पंचकूला जिले के लगभग सभी क्षेत्रों और सेक्टरों के लोगों ने बकाये का भुगतान कर दिया, लेकिन अब भी करीब 35 फीसदी लोगों ने बकाया टैक्स का भुगतान नहीं किया है।
निगम अधिकारियों के मुताबिक प्रापर्टी टैक्स के मद में स्कूलों, कॉमर्शियल बिल्डिंग, रिहायशी मकान, नर्सिंग होम सहित अन्य तमाम प्रापर्टी पर टैक्स की संशोधित दरें अक्तूबर से लागू की गई हैं।
टैक्स का आम जन पर बोझ नहीं पड़े, इसलिए तीन साल के एकमुश्त बकाये पर 30 फीसदी की छूट, जबकि चालू वित्त वर्ष के प्रापर्टी टैक्स पर 10 फीसदी की छूट दी जा रही है।
अब तक नगर निगम में 10 करोड़ रुपये से अधिक प्रापर्टी टैक्स जमा हो चुके हैं। हालांकि, प्रापर्टी टैक्स जमा कराने की तारीख बढ़ाने की अब भी मांग की जा रही है।