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बरगाड़ी बेअदबी मामलाः महिंदरपाल बिट्टू समेत तीन डेरा अनुयायियों को तीन दिन का रिमांड

Mon, 01 Oct 2018 07:11 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदकोट (पंजाब)
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महिंदरपाल बिट्टू
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बरगाड़ी बेअदबी मामले की पड़ताल के दौरान पंजाब पुलिस की एसआईटी ने 13 जून 2018 को डेरा सच्चा सौदा सिरसा की प्रांतीय कमेटी के सदस्य व कोटकपूरा निवासी महिंदरपाल बिट्टू के घर से श्री गुरु नानक देव जी की जन्मसाखी की पौथी समेत 32 बोर रिवाल्वर के 28 खाली कारतूस बरामद किए थे। उसके खिलाफ उसी दिन थाना सिटी कोटकपूरा में धार्मिक भावनाएं आहत करने व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। 

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सोमवार को थाना सिटी कोटकपूरा पुलिस ने इस केस में महिंदरपाल बिट्टू समेत उसके दो साथियों कोटकपूरा निवासी सुखजिंदर सिंह सन्नी कंडा और गांव डग्गो रोमाना निवासी शक्ति सिंह को प्रोडक्शन वारंट के आधार पर जेएमआईसी एकता उप्पल की अदालत में पेश किया। अदालत ने तीनों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। 

जानकारी के अनुसार एसआईटी ने महिंदरपाल बिट्टू, सन्नी कंडा और शक्ति सिंह समेत कुल 10 डेरा अनुयायियों की बरगाड़ी बेअदबी मामले में शमूलियत होने का खुलासा किया था। एसआईटी ने बरगाड़ी मामले की जांच सीबीआई के पास होने के चलते अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सुपुर्द कर दिया था। बरगाड़ी बेअदबी मामले में सीबीआई को जांच रिपोर्ट सौंपने से पहले एसआईटी ने अपनी पड़ताल के दौरान 13 जून 2018 को कोटकपूरा शहर में कई जगहों पर छापेमारी व सर्च अभियान चलाया था । 
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 उस दिन महिंदरपाल बिट्टू के घर से पुराने जूते और कबाड़ वाले स्टोर से श्री गुरु नानक देव जी की जन्मसाखी की पौथी के अलावा 32 बोर रिवाल्वर के 28 खाली कारतूस भी मिले थे, जिसके आधार पर उसके खिलाफ थाना सिटी कोटकपूरा में केस दर्ज किया गया था। 

एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने 10 डेरा अनुयायियों में से उक्त तीनों आरोपियों का मोहाली स्थित सीबीआई कोर्ट से 7 दिन का रिमांड लेकर पूछताछ की थी। इसके बाद सीबीआई द्वारा कोई चार्जशीट पेश नहीं की गई, जिसके चलते तीनों को कुछ दिन पहले सीबीआई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। मोगा से संबंधित छह साल पुराने आगजनी मामले में भी नामजद होने की वजह से वह अभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। 

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