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Chandigarh News: रामदरबार में युवक की हत्या में दोषी तीन नाबालिगों को उम्रकैद

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चंडीगढ़। रामदरबार में रंजिशन युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या के मामले में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने हत्याकांड में शामिल तीन नाबालिग आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ तीनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह वारदात 7 सितंबर 2021 को रामदरबार फेज-1/2 की डिवाइडिंग रोड पर रात करीब 9 बजे हुई थी। झगड़े की सूचना मिलने पर सेक्टर-31 थाना पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक घायल युवकों को सेक्टर-32 स्थित अस्पताल ले जाया जा चुका था।
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अस्पताल में घायल सज्जन की हालत बेहद नाजुक थी और वह बयान देने की स्थिति में नहीं था। इसके बाद उसके भाई विशाल ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। विशाल ने बताया कि वह अपने दोस्त जानू और छोटे भाई सज्जन के साथ बाजार से मोमोज खाकर घर लौट रहा था। इसी दौरान एक्टिवा पर सवार 4-5 युवक वहां पहुंचे और तीनों को घेर लिया।
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आरोपियों ने तलवार, चाकू, पंच और पत्थरों से तीनों पर जानलेवा हमला किया। इस दौरान सज्जन पर चाकू से कई वार किए गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने की धाराएं भी जोड़ीं। जांच के दौरान कुछ आरोपी घायल अवस्था में अस्पताल में मिले। पुलिस ने तीन नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर जुवेनाइल होम भेज दिया था। लंबी सुनवाई और गवाहों व मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों नाबालिगों को दोषी ठहराया। इस फैसले के बाद परिजनों ने कहा कि अदालत से न्याय की उम्मीद थी। इस फैसले का स्वागत किया है।
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