पंजाब में क्लर्क से सीनियर असिस्टैंट तथा सीनियर असिस्टैंट की डायरेक्ट भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी आवश्यकता के अनुरूप अनिवार्यता की शर्त जोड़ सकती है क्योंकि पंजाब सिविल सेक्रेटरिएट रूल्स में प्रतियोगी परीक्षा को स्पष्ट नहीं किया गया है।
ऐसे में यह स्पष्टीकरण सरकार ने कंप्यूटर टैस्ट पास होने के रूप में दिया है जिसे गलत करार नहीं दिया जा सकता है। याचिका खारिज करने के साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा कंप्यूटर टैस्ट के आधार पर बनाई गई मेरिट लिस्ट को भी हरी झंडी दे दी है।
मामले में याचिका दाखिल करते हुए विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से पंजाब सरकार द्वारा 29 सितंबर 2014 को जारी विज्ञापन को चुनौती दी गई थी।
याची ने कहा था कि जब किसी पद पर नियुक्ति के लिए नियम पहले से ही निर्धारित हैं तो उस स्थिति में कोई नया नियम या शर्त नहीं जोड़ी जा सकती
है।
पंजाब सरकार ने जो सीनियर असिस्टैंट के पद के लिए जो विज्ञापन निकाला था उसमें दो लिखित परीक्षा और इनमें पास होने वालों के लिए अनिवार्य
रूप से कंप्यूटर परीक्षा पास करने की शर्त रखी थी।