चंडीगढ़। जिला अदालत ने सोमवार को 200 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए दोषी रंजीत कुमार उर्फ भंडारी को साढ़े सात साल की जेल और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि नवंबर 2018 में आईटीपार्क थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी किशनगढ़ की तरफ गश्त कर रहे थे।
इस दौरान किशनगढ़ की तरफ से बाएं पैर को लंगड़ाता हुआ युवक पुलिस की ओर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर युवक वहां से एकदम पीछे वापस चलने लगा। गश्त कर रही टीम ने शक के आधार पर उसे दौड़कर काबू कर लिया। पुलिस पार्टी को देखकर युवक अपनी पैंट की जेब में से एक मोमी लिफाफा फेंकने की कोशिश करने लगा लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत काबू कर लिया। लिफाफे की जांच में 200 ग्राम चरस बरामद हुआ। आईटी पार्क थाना पुलिस ने युवक पर एनडीपीएस की धारा के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।