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Chandigarh News: ब्रांड के होर्डिंग लगाने वाले शोरूम-दुकानों को नोटिस भेजेगा निगम

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चंडीगढ़। शहर में अनधिकृत विज्ञापनों और स्काई-साइन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। शहर में चंडीगढ़ एडवरटाइजमेंट कंट्रोल ऑर्डर-1954 का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को निगम नोटिस भेजेगा। पहले उन्हें बताया जाएगा कि उन्होंने गलत किया है। इसके बाद जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू होगी। इस पर भी दुकानदार अगर ब्रांड के होर्डिंग नहीं हटाएंगे तो निगम खुद हटाना शुरू करेगा। इसकी शुरुआत सेक्टर-22 से हो सकती है। नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार ने हाल ही में अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें शोरूम मालिक और दुकानदारों को जागरूक करने का फैसला लिया गया। आयुक्त ने कहा कि पहले नोटिस भेजकर दुकानदारों को बताया जाएगा कि उन्होंने गलत किया है। शुरू में बड़ी मार्केट और बड़े शोरूमों से इसकी शुरुआत की जाएगी। इस कदम के तहत नगर निगम दुकानदारों को जागरूक करेगा और उन्हें बताएगा कि होर्डिंग्स लगाने की सही प्रक्रिया क्या है।
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दरअसल, शहर में अब कई ऐसी मार्केट्स बन गई हैं, जहां पर दुकानों के नाम की जगह कंपनियों व ब्रांड के होर्डिंग लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सेक्टर-22 की मोबाइल मार्केट में अधिकतर दुकानों पर कुछ चाइना की मोबाइल कंपनियों के ही होर्डिंग नजर आएंगे, जबकि चंडीगढ़ एडवरटाइजमेंट कंट्रोल ऑर्डर कहता है कि दुकान के बोर्ड पर सिर्फ दुकान का नाम होना चाहिए, न कि किसी कंपनी या किसी ब्रांड का नाम। निगम अब ऐसे ही बोर्ड और होर्डिंग को हटाने का अभियान शुरू करने जा रहा है। हालांकि, अगर कोई शोरूम या बूथ किसी ब्रांड का ऑफिशियल स्टोर है और ब्रांड के नाम पर ही पंजीकृत है तो वह अपने ब्रांड या कंपनी के नाम का बोर्ड लगा सकते हैं।

24 नवंबर को जारी किया था सार्वजनिक नोटिस
नगर निगम ने 24 नवंबर को सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कर उल्लंघनकर्ताओं को सूचित किया था कि वे सभी अनधिकृत विज्ञापनों को हटाएं लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बावजूद किसी भी उल्लंघनकर्ता ने इसका पालन नहीं किया। इसे देखते हुए नगर निगम ने अब सख्ती से अभियान चलाने का फैसला लिया है। निगम की योजना है कि यदि नोटिस जारी होने के बाद भी दुकानदार इन होर्डिंग्स को नहीं हटाते हैं, तो उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इसकी शुरुआत सेक्टर-22 से हो सकती है, जहां बड़ी संख्या में ब्रांड के होर्डिंग्स लगे हैं। ये विज्ञापन न केवल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि शहर की सुंदरता को भी प्रभावित कर रहे हैं। आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि चंडीगढ़ एडवरटाइजमेंट कंट्रोल ऑर्डर, 1954 के तहत सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी उल्लंघनकर्ता को बख्शा नहीं जाए।
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