चंडीगढ़। एडीजे जयबीर की अदालत ने अपहरण और मारपीट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले भी आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और आरोप की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज की है।
शिकायतकर्ता राजन के अनुसार वह 21 अक्तूबर 2019 को अपने चाचा से मिलने मौली परिसर गया और लगभग रात 10.30 बजे घर लौटते समय फिश मार्केट में उसकी मुलाकात अजय से हुई। वहां बिट्टू उर्फ लब्बल और विक्की के साथ 2-3 अन्य लोग आ गए और राजन को गाली देने लगे। आरोपियों ने शिकायतकर्ता से मारपीट शुरू कर दी, लेकिन अजय के हस्तक्षेप के बाद मारपीट बंद की। अजय के जाने के बाद आरोपी लब्बल और उसके साथी ने राजन का अपहरण कर लिया। पुलिस ने बाद में आरोपी बिट्टू उर्फ लब्बल को काबू कर लिया। 27 अक्तूबर 2019 को आरोपी इंद्रजीत उर्फ सनी को काबू किया गया, 06 दिसंबर 2019 को अन्य आरोपी विक्रम को काबू किया गया। इसकी पहली जमानत याचिका 18 मार्च 2020 को खारिज हुई थी।