पंजाब में गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षक अब तुरंत तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से राज्यपाल की मंजूरी के बाद तबादला नीति में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी।
अधिसूचना के अनुसार इसमें यह व्यवस्था की गई है कि जो मुलाजिम कैंसर मरीज (स्वयं, जीवन साथी या बच्चे), डायलसिस ( स्वयं, जीवन साथी या बच्चे), लीवर या गुर्दा ट्रांसपलांट, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, हैपेटाईटस- बी, हैपेटाईटस- सी, स्किल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया (स्वयं या बच्चे), तलाकशुदा, जिन मुलाजिमों के विशेष बच्चे या बौद्धिक तौर पर विशेष बच्चे हैं, जंगी विधवा, शहीद की विधवा, जीवन साथी की मौत हो जाने की सूरत में सेवा निभा रहे मुलाजिम का किसी अन्य स्टेशन पर तुरंत जाना अपेक्षित हो और बच्चों की उम्र 18 साल से कम हो या वह अध्यापक जिसका जीवन साथी हथियारबंद सेनाओं में सेवा निभा रहा है और उसकी तैनाती कठिन हालतों वाली जगह पर हो, इन सभी मामलों में तबादलों के लिए आवेदन महीनो के आधार पर पोर्टल पर जमा होगा और कोई भी आफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।