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जानिए, GST आने के बाद कौन-कौन से टैक्स और सेस हो जाएंगे खत्म?

Sat, 01 Jul 2017 09:20 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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ये सभी टैक्स समाहित हो गए जीएसटी में
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देश में अब तक केंद्रीय और राज्य स्तर के जितने भी टैक्स और सेस लागू थे, वह जीएसटी में समाहित हो गए हैं। आम लोग अब तक कौन-कौन से टैक्स अदा कर रहे थे, वह हैं-
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केंद्रीय कर
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी
ड्यूटीज आफ एक्साइज (औषधीय और टायलेट प्रेपरेशन्स)
एडिशनल ड्यूटीज आफ एक्साइज (विशेष महत्व के उत्पाद)
एडिशनल ड्यूटीज आफ एक्साइज (टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्राडक्ट)
एडिशनल ड्यूटीज आफ कस्टम्स (सीवीडी)
स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज आफ कस्टम्स (एसएडी)
सर्विस टैक्स
सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस (स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, शिक्षा सेस)
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पढ़िए राज्य के कर...

टैक्स - फोटो : Demo
राज्य के कर

वैट
सेंट्रल सेल टैक्स
लग्जरी टैक्स
एंट्री टैक्स (सभी प्रकार के)
एंटरटेनमेंट एंड एम्यूजमेंट टैक्स (स्थानीय निकायों द्वारा लागू टैक्स के अलावा)
विज्ञापनों पर टैक्स
विक्रय कर
लाटरीज पर टैक्स
राज्य की ओर से लागू सरचार्ज एंड सेस (सामान और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित)
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