चंडीगढ़। स्विट्जरलैंड टूर पैकेज रद्द होने के मामले में चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्रैवल कंपनी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने मेक माई ट्रिप को मोहाली निवासी गुरदीप सिंह सेखों समेत तीन शिकायतकर्ताओं को जमा राशि लौटाने के साथ 25 हजार रुपये हर्जाना और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ताओं ने आयोग को बताया कि उन्होंने ऑनलाइन विज्ञापन देखकर स्विस पैन्स डिलाइट ग्रुप डिपार्चर-2023 नाम से टूर पैकेज बुक कराया था। यह यात्रा मई 2023 में पेरिस और स्विट्जरलैंड के लिए प्रस्तावित थी। यात्रियों के अनुसार उन्होंने इस टूर के लिए करीब 13 लाख रुपये जमा कराए थे।
आरोप है कि ट्रैवल कंपनी की ओर से यात्रा संबंधी दस्तावेज सही तरीके से तैयार नहीं किए गए जिसके कारण स्विस एंबेसी ने अंतिम समय में वीजा प्रक्रिया रोक दी और यात्रा रद्द करनी पड़ी। इससे यात्रियों को आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मेक माई ट्रिप की ओर से आयोग में दलील दी गई कि वीजा जारी करना या अस्वीकार करना संबंधित एंबेसी के अधिकार क्षेत्र में आता है और कंपनी का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। कंपनी ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ताओं को रिफंड देने की पेशकश की गई थी। हालांकि आयोग ने कंपनी की दलीलों को पर्याप्त नहीं माना और सेवा में कमी मानते हुए शिकायतकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने कंपनी को रिफंड के साथ मुआवजा और मुकदमा खर्च अदा करने के निर्देश दिए हैं।