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Punjab: कोटकपूरा फायरिंग केस में अग्रिम जमानत लेने सुखबीर बादल पहुंचे हाईकोर्ट, फरीदकोट कोर्ट ने की थी खारिज

Sun, 19 Mar 2023 01:05 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

कोटकपूरा गोलीकांड मामले में एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई वाली एसआईटी ने 24 फरवरी को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, तत्काली उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल, तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के अतिरिक्त 5 अन्य पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था।
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सुखबीर सिंह बादल। - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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2015 के कोटकपूरा गोलीकांड केस में पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल की अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद अब सुखबीर बादल ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत की गुहार लगाई है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल की गई इस याचिका पर जल्द सुनवाई होगी।

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कोटकपूरा गोलीकांड मामले में एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई वाली एसआईटी ने 24 फरवरी को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, तत्काली उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल, तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के अतिरिक्त 5 अन्य पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल व सुखबीर बादल ने 9 मार्च को जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इन याचिकाओं पर ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जहां 5 बार मुख्यमंत्री रहे 95 वर्षीय प्रकाश सिंह बादल को वृद्धावस्था के चलते जमानत दे दी थी वहीं सुखबीर बादल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुखबीर बादल ने हाईकोर्ट की शरण ली है।

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