हरियाणा में किसी भी निगम या सरकारी विभाग द्वारा संचालित सोसायटी के लिए किसी भी प्रकार की खरीद या अन्य कार्यों के लिए खजाने में वित्त वर्ष की 28 फरवरी से पहले बिल जमा करवाने होंगे।
वित्त विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा यदि ली जाने वाली अग्रिम राशि एक करोड़ रुपये से अधिक है तो ऐसे बिल वित्त वर्ष में 31 जनवरी को या इससे पहले जमा करवाने होंगे।