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Chandigarh News: क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स पर सख्ती... अब सभी अस्पतालों और लैब का पंजीकरण अनिवार्य

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चंडीगढ़। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। स्वास्थ्य सचिव मंदीप सिंह बराड़ ने सभी निजी और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स काउंसिल की बैठक वीरवार को यूटी सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव मंदीप सिंह बराड़, आईएएस की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निदेशक आयुष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के अध्यक्ष, भारत विकास परिषद के प्रतिनिधि, डेंटल एवं फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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बैठक के दौरान 5 सितंबर 2025 को हुई पिछली बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा की गई। इस मौके पर निदेशक स्वास्थ्य डॉ. सुमन सिंह ने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स के क्रियान्वयन की स्थिति पर प्रस्तुति दी। स्वास्थ्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि चंडीगढ़ में संचालित सभी क्लिनिक, लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर, अस्पताल और नर्सिंग होम का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराया जाए। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण किसी भी स्वास्थ्य संस्थान का संचालन स्वीकार्य नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने सभी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स को निर्देशित किया कि वे उपलब्ध सुविधाओं और विभिन्न सेवाओं के शुल्क की दरें स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। इसका उद्देश्य मरीजों के लिए पारदर्शिता बढ़ाना और उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, वहीं मरीजों को भी इलाज से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
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