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चंडीगढ़ में सख्ती: पांच चालान लंबित तो रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी कर दी जाएगी सस्पेंड

Tue, 21 Jan 2025 02:51 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पिछले 2-3 वर्षों में ट्रैफिक उल्लंघन के बकाया चालानों में तेजी से वृद्धि हुई है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है और प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया है।
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चंडीगढ़ में ट्रैफिक - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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चंडीगढ़ में बढ़ते ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। यदि किसी वाहन मालिक के नाम पर 5 या उससे अधिक चालान बकाया हैं, तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) निलंबित कर दिया जाएगा।

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सोमवार को रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार पहले 15 दिन का नोटिस भेजा जाएगा। यदि निर्धारित समय के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया गया तो वाहन को नॉट टू बी ट्रांजेंक्टेड सूची में डाल दिया जाएगा, जिससे आरएलए में संबंधित वाहन से जुड़े किसी भी प्रकार के कार्य नहीं हो पाएंगे।

आदेश में कहा गया है कि पिछले 2-3 वर्षों में ट्रैफिक उल्लंघन के बकाया चालानों में तेजी से वृद्धि हुई है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है और प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब प्रशासन ने फैसला किया है कि जिन वाहन चालकों के पास 5 या अधिक चालान लंबित हैं, उन्हें 15 दिनों के भीतर भुगतान करने का नोटिस भेजा जाएगा।
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यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया, तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) निलंबित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन वाहनों पर चालान बकाया है, उन्हें नॉट टू बी ट्रांजेक्टेड की सूची में डाला जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक ऐसे वाहनों की कोई भी लेन-देन, जैसे स्वामित्व हस्तांतरण, आरसी नवीनीकरण, डुप्लीकेट आरसी जारी करना, पीयूसी प्रमाण पत्र जारी करना और बीमा प्राप्त करना, संभव नहीं होगा।

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