Stepmother brutality assaults 5-year-old
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पांच साल की मासूम बच्ची को बोरी में बंद कर पिटाई करने की आरोपी सौतेली मां को बुधवार को जिला अदालत से राहत नहीं मिल सकी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी सेक्टर-27 निवासी जसप्रीत कौर की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
पहले निचली अदालत से भी आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। जसप्रीत कौर के खिलाफ इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 75 और आईपीसी की धारा 323 के तहत केस दर्ज किया था।
इससे पहले बचाव पक्ष की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया था कि मामला अप्रैल 2017 का है। इसमें दिसंबर में केस दर्ज कराने के पीछे की मंशा अब तक सामने नहीं आ पाई है। वहीं, पुलिस ने जिस फोन से वीडियो बनाया गया था, उसे अब तक जब्त नहीं किया है। वीडियो को सीएफएसएल जांच के लिए नहीं भेजा गया है। वीडियो एडिटेड भी हो सकता है।
उनका कहना था कि सौतेली मां होने पर उन पर आरोप लगाए गए हैं, जबकि हकीकत यह है कि बच्ची से उसका पिता भी रोजाना मारपीट करता था। बचाव पक्ष की ओर से इस संबंध में भी सीडी अदालत में सौंपी गई है। उनका यह भी कहना था कि आरोपी पिछले कई दिनों से जेल में है। ऐसे में अब पुलिस को उससे पूछताछ भी नहीं करनी है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए।