हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता को आयोग के आगामी आदेशों तक रोक दिया गया है। आयोग के प्रवक्ता ने वीरवार को बताया कि इस आशय का एक आदेश पूर्व में भी जारी किया गया था।
इसमें कहा गया था कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए 22 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना और उसके बाद जारी सभी अन्य अधिसूचनाओं और आदेशों के अनुकरण में चुनावी गतिविधियों को आयोग के आगामी आदेशों तक रोक दिया जाए।
उन्होंने बताया कि इस सूचना को सभी संबंधित लोगों के ध्यान में लाने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव को भी एक लिखित संदेश भेजा गया है।