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हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला: अब खिलाड़ियों को डीएसपी के बजाय खेल विभाग में मिलेंगी अधिक नियुक्तियां

Wed, 10 Feb 2021 10:30 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरियाणा कैबिनेट। - फोटो : अमर उजाला
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हरियाणा सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की ऊर्जा का सदुपयोग खेलों को बढ़ावा देने में करेगी। सीधे डीएसपी या समकक्ष पदों पर नियुक्ति के बजाय अधिकतर नियुक्तियां खेल विभाग में ही की जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

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बैठक में हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2018 को हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप ए, बी और सी) सेवा नियम-2021 से बदलने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। नए सेवा नियम-2021 लागू होने से राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग कैडर बनाया जाएगा। इसके लिए ग्रुप ए (उप-निदेशक) के 50 पद, ग्रुप बी (सीनियर कोच) के 100 पद, ग्रुप बी (कोच) के 150 पद और ग्रुप सी (जूनियर कोच) के 250 पद स्वीकृत किए गए हैं।

अपेक्षित योग्यता न होने पर अंतरिम नियुक्ति
इन पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा भी 50 वर्ष से घटाकर 42 वर्ष की गई है। इसके अलावा नए नियमों में कुछ नए टूर्नामेंट जैसे दक्षिण एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल, रणजी ट्रॉफी आदि को शामिल किया गया है। यदि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पास प्रारंभिक नियुक्ति के समय उस पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं नहीं हैं तो उन्हें अंतरिम नियुक्ति दी जाएगी। अपेक्षित योग्यता अर्जित करने के लिए उन्हें दो वर्ष अतिरिक्त दिए जाएंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ी अपनी खेल उपलब्धियों के दस वर्ष के भीतर या 42 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
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उपलब्धियों पर वजीफे का भी प्रावधान 
इन नियमों के तहत नियुक्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पदोन्नतियों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खेल टूर्नामेंट, विशेष रूप से पैरालंपिक, एशियन पैरा गेम्स, कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, साउथ एशियन गेम्स और चार वर्षीय ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर मासिक वजीफा देने का भी प्रावधान किया गया है जिसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।

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