चंडीगढ़। सेक्टर-46 स्थित विवेक स्टेशनर्स को 124 रुपये का खिलौना 300 रुपये में बेचना महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने दुकानदार को सेवा में कोताही का दोषी पाया है और जुर्माना लगाया है। साथ ही शिकायतकर्ता से लिए गए अतिरिक्त 176 रुपये भी वापस करने के आदेश दिए हैं।
चंडीगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात रोहित कुमार ने अपने वकील दीक्षित अरोड़ा के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में सेक्टर-46सी स्थित बूथ नंबर-22 विवेक स्टेशनर्स के खिलाफ शिकायत दी थी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि वह 4 अक्तूबर 2018 को अपने बेटे के साथ ‘एनिमल टॉय सेट’ लेने के लिए उक्त दुकान पर गए। दुकानदार ने उनसे उस एनिमल टॉय सेट के लिए 300 रुपये चार्ज किए। खरीदारी करने के बाद जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि खिलौने के बॉक्स पर एमआरपी 124 रुपये अंकित था। इस बात की जानकारी शिकायतकर्ता की तरफ से दुकानदार को दी गई, लेकिन दुकानदार ने खिलौने का सेट वापस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद ही शिकायतकर्ता रोहित ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी। फोरम ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद सेक्टर-46सी स्थित बूथ नंबर-22 विवेक स्टेशनर्स को सेवा में कोताही का दोषी पाया। उपभोक्ता फोरम ने अपने आदेशों में कहा कि क्योंकि शिकायतकर्ता को ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ा है, इसलिए मुकदमे के खर्च और मुआवजा के रूप में 1500 रुपये अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा अतिरिक्त लिए गए 176 रुपये भी दुकानदार को शिकायतकर्ता को वापस करने के आदेश दिए गए हैं। उपभोक्ता फोरम के इन आदेशों की पालना 30 दिनों के अंदर करनी होगी।