चंडीगढ़। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम और आबकारी अधिनियम के संभावित उल्लंघन की जांच कर रही एक संयुक्त टीम की ओर से मंगलवार को शहर की छह सिगरेट की दुकानों पर छापा मारा गया। छापे में टीम ने कुल 58,400 रुपये का जुर्माना लगाया गया और 23,000 रुपये के अनुमानित मूल्य की खुली सिगरेट को जब्त कर बाद में नष्ट कर दिया गया।स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के नेतृत्व में पुलिस, उत्पाद शुल्क और कराधान, कानूनी मेट्रोलॉजी और खाद्य सुरक्षा और दवा नियंत्रण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने शामिल थे छापेमारी की। छापे के परिणामस्वरूप सीओटीपीए के तहत 17,200 रुपये, आबकारी अधिनियम के तहत 36,000 रुपये, कानूनी मेट्रोलॉजी नियमों के तहत 5,000 रुपये और पुलिस विभाग द्वारा 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इन दुकानों पर की छापेमारी
जिन दुकानों पर छापेमारी की गई है उनमें प्रिंस पान सेंटर, बूथ नंबर. 10, सेक्टर-15-सी, डी.पी. पान हाउस, बूथ नं. 317, सेक्टर 15-सी, शिवम कन्फेक्शनरी, बूथ नं. 114, सेक्टर-15-डी, मोनू कन्फेक्शनरी, बूथ नं. 161, सेक्टर-22 डी, महफिल बूथ, सेक्टर 22-डी, और नागपाल ट्रेडिंग कंपनी, एस.सी.ओ. 1037, सेक्टर-22-बी शामिल है। पुलिस ने सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने पर यहां 200 रुपये का चालान भी काटा। इन दुकानों में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण अधिनियम, 2003 के विज्ञापन और विनियमन का निषेध) के तहत बिना किसी खरीद रिकॉर्ड के खुली सिगरेट का स्टॉक और बिक्री करना पाया गया।
पान मसाला का लिया नमूना भी
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य मानक और सुरक्षा अधिनियम (FSSA) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय तंबाकू परीक्षण प्रयोगशाला (NTTL) को प्रस्तुत करने के लिए नागपाल ट्रेडिंग कंपनी से पान मसाला (सुदर्शन पान मसाला और दिलबाग पान मसाला) के 2 नमूने भी एकत्र किए। निदेशक स्वास्थ्य डॉ सुमन सिंह ने आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अधिनियम, 2023 के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा गठित स्थायी कार्य बल द्वारा भविष्य में इस तरह की छापे जारी रखे जाएंगे।