चंडीगढ़। पांच लाख रुपये की रिश्वत मामले में सीबीआई अदालत ने मनीमाजरा थाने की पूर्व प्रभारी जसविंदर कौर समेत पांच आरोपियों के खिलाफ वीरवार को आरोप तय कर दिए। आरोपियों में जसविंदर कौर के अलावा भगवान सिंह, रंधीर सिंह, नरपिंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए के तहत आरोप तय किए गए हैं। इन्हीं धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ केस चलेगा। अब मामले की अगली सुनवाई एक जून को होगी।
बता दें कि सीबीआई ने मनीमाजारा निवासी गुरदीप सिंह की शिकायत पर बिचौलिए भगवान सिंह को 30 जून 2020 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने बिचौलिए भगवान सिंह का आठ दिन का रिमांड हासिल किया था। शिकायतकर्ता गुरदीप सिंह ने सीबीआई को शिकायत में कहा था कि मनीमाजरा की थाना प्रभारी जसविंदर कौर धोखाधड़ी मामले को सुलझाने के एवज में पांच लाख रुपये रिश्वत की मांग कर रही है। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की धमकी भी दी है। शिकायतकर्ता ने सीबीआई को कहा कि वह दो लाख रुपये पहले ही दे चुका है। सूचना पर सीबीआई ने एक लाख रुपये की दूसरी किस्त लेते बिचौलिए भगवान सिंह को रंगेहाथों गिरफ्तार किया था। जसविंदर कौर 30 जून के बाद फरार हो गई थी। अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। जिसके बाद 25 जुलाई को उसने अदालत में सरेंडर किया था। रिमांड के बाद उन्हें बुडै़ल जेल भेज दिया गया था। तब से आरोपी जेल में बंद है।