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पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल, सीबीआई भी पहुंची थी कोर्ट

Wed, 04 Dec 2019 08:49 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, यमुनानगर (हरियाणा)
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शेर सिंह बड़शामी - फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)
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लाडवा से इनेलो के पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी को दो दिन के रिमांड के बाद बुधवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। जहां पुलिस ने दो दिन के रिमांड की और मांग की, लेकिन जज संदीप कौर की कोर्ट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में पूर्व विधायक को जेल भेज दिया। उनकी तरफ से जमानत के लिए अर्जी भी लगाई है। 

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जमानत अर्जी पर कोर्ट अब छह दिसंबर को फैसला सुनाएगी। इस दौरान सीबीआई की टीम भी कोर्ट पहुंची हुई थी, लेकिन सीबीआई की तरफ से न तो कोर्ट में कोई अर्जी दी गई और न ही शेर सिंह बड़शामी को लेकर जाने की गुहार लगाई गई। शेर सिंह बड़शामी 2009 में लाडवा से इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक रह चुके हैं। 

वह पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के मीडिया एडवाइजर और चौटाला सरकार में एचपीएसी सदस्य भी रहे हैं। जेबीटी भर्ती मामले में ओपी चौटाला और अजय चौटाला के साथ ही शेर सिंह को भी 10 साल की सजा हुई थी और फिलहाल वे मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर चल रहे थे।  
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नहीं ढका था कपड़े से मुंह 
सोमवार को जहां शेर सिंह ने कपड़ा डालकर मुंह ढका हुआ था। वहीं बुधवार को वे बिना मुंह ढके ही कोर्ट में पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले ही काफी संख्या में समर्थक कोर्ट परिसर पहुंच चुके थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की और हाथ उठाकर अभिवादन किया। मीडिया ने भी उनसे बात कर पक्ष जानने का प्रयस किया, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। 

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27 नवंबर को दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मामला

उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता गांव खुर्दबन निवासी कर्मवीर ने अपनी शिकायत में बताया था कि 2 जुलाई 2016 को कुछ लोगों ने उनकी 96 कनाल 10 मरले भूमि को बेचने के लिये फर्जी दस्तावेज तैयार किए। जिसके आधार पर फर्जी दस्तावेजों से उनकी भूमि का इकरारनामा तैयार किया गया। इकरारनामे से कुछ लोगों ने उनकी भूमि दिखाकर लाखों रुपये ऐंठ लिए। उन्होंने इसकी शिकायत कोर्ट में दी। कोर्ट के आदेश पर 27 नवंबर को एफआईआई दर्ज की गई। उसके बाद 29 नवंबर को शेर सिंह बड़शामी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। 

लंबे समय से जमानत पर बाहर है
जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले में सजायाफ्ता और लंबे समय से जमानत पर बाहर रह रहे इनेलो के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व विधायक शेरसिंह बड़शामी की सितंबर में दिल्ली में कोर्ट ने सरेंडर करने के आदेश दिए थे, लेकिन उन्होंने ऊपरी अदालत में अपील की। वहां भी अपील रद्द हो गई। 

जिला सहायक न्यायवादी अरुण कुमार ने बताया कि जमीन के खरीद फरोख्त के मामले में रादौर पुलिस ने शेर सिंह को न्यायालय पेश किया था। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सीबीआई की टीम ने कोर्ट में किसी तरह की कोई अर्जी नहीं दी है।
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