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अब हुक्का बार संचालकों, अवैध इंपोर्टेड सिगरेट बेचने वालों की खैर नहीं

Sun, 15 Oct 2017 09:25 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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हुक्का बार - फोटो : DEMO Pic
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हरियाणा में अब हुक्काबार संचालकों और अवैध इंपोर्टेड सिगरेट बेचने वालों की खैर नहीं है। हरियाणा सरकार अब इनसे सख्ती से निपटेगी। इस दौरान कार्रवाई के लिए विभिन्न विभागों की उलझन में भी फंसना नहीं पड़ेगा। सरकार ने कार्रवाई करने के लिए कुछ अधिकारों में भी फेरबदल किया है।
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हरियाणा में हुक्काबार संचालकों पर अभी सीधे पुलिस कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर हुक्काबार पर कार्रवाई का अधिकार अब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेेशन के  साथ-साथ पुलिस विभाग को भी दे दिया गया है।

पहले ड्रग विभाग हुक्काबार सील कर उन पर जुर्माना करता था, लेकिन पुलिस अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। सरकार पहले ही निकोटिन को प्वॉइजन की श्रेणी में ले चुकी है, इसी आधार पर पुलिस अब कार्रवाई करेगी। विगत दिनों विभाग ने रोहतक में एक हुक्काबार पर इसी तर्ज पर कार्रवाई की है।
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बिना वैधानिक चेतावनी के बिक रही इंपोर्टेड सिगरेट

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बिना वैधानिक चेतावनी के बिक रही इंपोर्टेड सिगरेट
विभाग के निशाने पर अब वह कारोबारी भी हैं, जो अवैध रूप से बिना वैधानिक चेतावनी वाली इंपोर्टेड सिगरेट बेच रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में इन सिगरेटों की काफी खपत हो रही है, लेकिन इसे सरकार की ओर से निर्धारित स्पेस पर अंकित वैधानिक चेतावनी के बिना ही बेचा जा रहा है।

पिछले दिनों पंचकूला व गुरुग्राम में भारी मात्रा में ऐसी सिगरेट पकड़ी भी गई है। अब इन सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य महकमे की बजाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग करेगा। इसकी अधिसूचना भी सरकार ने जारी कर दी है। विभाग सिगरेट एंड अदर्स तंबाकू प्रोडक्ट एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई करेगा।
 
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