चंडीगढ़। सेक्टर-37 में करोड़ों की कोठी कब्जाने के मामले में मंगलवार को जिला अदालत में गवाह शुभकरण की गवाही हुई। इस दौरान शुभकरण ने अदालत के समक्ष मामले से जुड़ा दस्तावेज पेश करना चाहा जिसका बचाव पक्ष के वकील ने विरोध किया और कहा कि यह दस्तावेज पुलिस चालान का हिस्सा नहीं है और बिना आवेदन लगाए इस प्रकार का कोई दस्तावेज अदालत में पेश करना नियमों के विरुद्ध है। अदालत ने दस्तावेज को नियमबद्ध तरीके से पेश करने का आदेश गवाह को दिया। गवाह को अगली सुनवाई पर इस दस्तावेज से जुडे़ सभी रिकॉर्ड अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी।
बता दें कि कोठी कब्जाने के मामले में सेक्टर-39 थाने के तत्कालीन मुंशी शुभकरण के अलावा प्रॉपर्टी डीलर व्यास चावला, आरोपी अरविंद सिंगला के कर्मचारी विशाल ठाकुर की गवाही होनी थी। सुनवाई के दौरान दस्तावेज पेश करने को लेकर बहस के चलते सुनवाई को अगली तारीख के लिए टाल दिया गया है। सभी गवाहों की गवाही अगली सुनवाई पर पूरी हो सकती है।