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आज से चंडीगढ़ में बदल गईं कई चीजें, शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर, तीन क्लिक कर जानिए

Mon, 01 Apr 2019 11:47 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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सांकेतिक तस्वीर
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एक अप्रैल से नया वित्तीय सत्र शुरू हो गया। इसके साथ ही चंडीगढ़ में कुछ चीजें भी बदल गईं, जिसका प्रभाव सीधे शहरवासियों पर पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि चंडीगढ़ में 80 से 100 रुपए तक शराब के रेट बढ़ गए।
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एमओएच के कर्मचारियों की आज से बायोमेट्रिक हाजिरी
नगर निगम के मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ (एमओएच) विंग के सभी कर्मचारियों की 1 अप्रैल से बायोमीट्रिक हाजिरी लगेगी। इसके लिए ट्रायल पहले ही पूरा कर लिया गया है। बायोमीट्रिक हाजिरी की शुरुआत होने से कर्मचारी अपने कार्यालय समय पर पहुंचेंगे। एमओएच विंग में 60 से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं। एमओएच डॉ. एपी सिंह ने कहा कि बायोमीट्रिक हाजिरी का ट्रायल सफल रहा है। इसकी विधिवत शुरुआत पहली अप्रैल से होगी।

ऑनलाइन जमा करा सकते हैं प्रापर्टी और हाउस टैक्स

नगर निगम ने इस वर्ष से हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा कराने का इंतजाम किया है। शहर में 55 गज से ऊपर के मकान में रहने वाले लोगों पर हाउस टैक्स लगता है। शहर में एक लाख से भी अधिक इमारते हैं, जिन पर हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। इसके अलावा 1 अप्रैल से 31 मई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 10 प्रतिशत और हाउस टैक्स जमा कराने पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। शहर में 80 हजार के करीब रेजिडेंशियल और 23 हजार कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं। 31 मई तक हाउस टैक्स जमा न कराने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। 
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गंदगी फैलाने पर होगा चालान

नगर निगम सॉलिस वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज 2018 पर जुर्माना आज से शुरू होगा। दो सौ रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। नगर निगम के एमओएच विंग ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए 9 चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर (सीएसआई), एक हेल्थ सुपरवाइजर और 4 सुपरिंटेंडेंट की टीम बनाई गई है। उन्हें प्रशिक्षण देकर ड्यूटी लगाई गई है। सोमवार से चालान काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ (एमओएच) डॉ. एपी सिंह का कहना है कि सभी चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ सुपरवाइजर और सुपरिंटेंडेंट को प्रशिक्षित कर दिया गया है। सोमवार से इंस्पेक्टर गंदगी फैलाने वाले लोगों का चालान करेंगे। चालान कटने के सात दिनों के अंदर भुगतान करना होगा।

यदि सात दिनों के अंदर चालान राशि जमा नहीं कराई तो पानी के बिल में जोड़कर भेजा जाएगा।
जुर्माने की राशि मौके पर नकद भी जमा की जा सकेगी। इसके अलावा सेक्टर-17 स्थित एमओएच कार्यालय में भी राशि जमा करा सकते हैं, लेकिन यह सुविधा सात दिनों के अंदर ही मिल सकेगी।
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