पंजाब कैबिनेट की बैठक (फाइल फोटो)
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पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य की मातृभाषा पंजाबी को प्रोत्साहित करने के लिए ‘पंजाब दुकानें और कारोबारी संस्थान नियम-1958’ में संशोधन को मंजूरी दे दी। इससे तहत, मौजूदा नियम-22 के अलावा नए नियम 23 और 24 को शामिल किया जाएगा।
इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि संशोधन के अनुसार, प्रत्येक संस्थान अदारे के लिए साइन बोर्ड पर पंजाबी भाषा (गुरमुखी लिपि) में अपना नाम दिखाना अनिवार्य होगा। हालांकि, बोर्ड पर नाम लिखने के लिए गुरमुखी लिपि के अलावा इससे नीचे अन्य भाषाओं का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जिन संस्थानों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, उनको यह नियम लागू होने के छह महीनों के अंदर-अंदर ऐसा करना होगा। नए आदेश का उल्लंघन करने वालों को पहली बार एक हजार और इसके बाद हर बार उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
दंगा व आतंकवाद पीड़ितों को आरक्षण 2026 तक बढ़ा
कैबिनेट ने अर्बन इस्टेट, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, पैप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड और अन्यों की तरफ से बिना किसी वित्तीय रियायत के प्लाटों व मकानों की अलाटमेंट में दंगा/आतंकवाद पीड़ितों को पांच फीसदी आरक्षण देने की मंजूरी दे दी। इस पॉलिसी की मियाद 31 दिसंबर, 2021 को खत्म हो गई थी लेकिन इस फैसले से पॉलिसी की मियाद को और पांच साल यानी 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया जाएगा।
ओपीएस संबंधी एसओपी की कमेटी को काम संभालने के बाद मंजूरी
पंजाब कैबिनेट ने राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए निर्धारित संचालन विधि (एसओपी) बनाने के उद्देश्य से वित्त विभाग की तरफ से गठित अधिकारियों की कमेटी को कार्य बाद मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने अपने 18 नवंबर 2022 के नोटिफिकेशन के जरिए डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम (एनपीएस) के अधीन आते पंजाब सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है।
इस नोटिफिकेशन की निरंतरता में, वित्त विभाग के 27 जनवरी 2023 के नोटिफिकेशन के जरिए गठित अधिकारियों की कमेटी को पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए कार्य बाद मंजूरी दी गई है। अधिकारियों की कमेटी की सिफारिशों पर विचार करने के लिए आम राज प्रबंध विभाग (कैबिनेट मामले ब्रांच) की तरफ से 31 जनवरी 2023 को जारी नोटिफिकेशन और मुख्यमंत्री की तरफ से 13 फरवरी 2023 को जारी आदेश के बाद कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया गया है।