चंडीगढ़। नगर निगम सदन में सोमवार को कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। कांग्रेस पार्षदों ने टैक्स बढ़ाए जाने का विरोध किया। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने से नगर निगम को 14 करोड़ की आमदनी होगी। कांग्रेस पार्षद देवेंद्र सिंह बबला ने कहा कि चंडीगढ़ में 70 प्रतिशत लोग नौकरी पेशा हैं। बबला ने मेयर से कहा यह क्या कर रहे हैं मेयर साहब। इस पर मेयर राजेश कालिया ने जवाब दिया कि दिल खोलकर काम कीजिए। नगर निगम कमिश्नर केके यादव ने कहा कि यदि शहर के लोगों को सुविधा देते हैं तो टैक्स लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मोहाली और पंचकूला की तुलना में चंडीगढ़ में टैक्स कम है।
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स
-प्लॉट एरिया में जोन वन के सेक्टर में सेल्फ असेसमेंट कर 2 रुपये प्रति वर्ग गज के बजाय 3 रुपये और कवर्ड एरिया में एक रुपये के बजाय डेढ़ रुपये प्रति वर्ग फीट सेल्फ असेसमेंट करके जमा करवाना होगा।
-जोन दो के सेक्टर के प्लॉट एरिया में रेटेबल वैल्यू पहले 1.60 रुपये प्रति वर्ग गज था, जिसे अब बढ़ाकर 2.5 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया गया है।
-इसी जोन के सेक्टर के कवर्ड एरिया वालों को पहले रेटेबल वैल्यू 80 पैसे प्रति वर्ग फुट से असेस कर जमा करवाते थे, अब उन्हें 1.25 रुपये के हिसाब से जमा करवाना होगा।
-इसी तरह जोन थ्री के सेक्टरों के प्लॉट एरिया वालों को 1.20 रुपये रेटबेल वैल्यू प्रति वर्ग गज से असेस कर जमा करवाते थे, अब दो रुपये के हिसाब से जमा करवाना होगा।
-इसी जोन के कवर्ड एरिया को 60 पैसे प्रति वर्ग फुट सेल्फ असेसमेंट करने के बजाय अब एक रुपये प्रति वर्ग फुट से जमा करवाना होगा।
-शहर के किसी भी हिस्से में बने अपार्टमेंट का 75 पैसे प्रति वर्ग फुट से असेस कर जमा करवाते थे, अब उन्हें एक रुपये प्रति वर्ग फुट से जमा करवाना होगा।
कॉमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स
शहर में 23 हजार कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हैं। इनमें 13 गांवों की 3193 प्रॉपर्टी मिलने से इनकी संख्या 26 हजार 193 हो जाएगी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 68 हजार है।
-अब कॉमर्शियल टैक्स सेक्टर 17 के जोन वन के एससीओ ऑनर को 4 रुपये सेल्फ असेसमेंट स्कीम तहत बढ़ाकर जमा करवाने होंगे।
- ग्रुप दो के जोन ए में आने वाले सेक्टर 22, 34 और 35 के एससीओ ऑनर को 3.40 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से ज्यादा जमा करवाने होंगे।
-गुप्र सी के जोन ए आने वाले सेक्टर 7, 8, 9, 15, 19 और 26 के एससीओ ऑनर को 2.60 रुपये प्रति वर्ग फुट ज्यादा बढ़ाकर जमा करवाने होंगे।
- ग्रुप चार के जोन वन में आने वाले इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक दो और शहर के अन्य सेक्टरों के एससीओ ऑनर को 2 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से पहले से ज्यादा जमा करवाने होंगे।