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Haryana News: आईएएस मोना ए श्रीनिवास को हाईकोर्ट से राहत, समन आदेश पर चार सितंबर तक रोक

Wed, 10 May 2023 09:43 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

याचिकाकर्ता ने इस पूरे घोटाले को उजागर किया था और अब उसे ही इस मामले में आरोपी बनाया जा रहा है। याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केस के ट्रायल और समन आदेश पर चार सितंबर तक रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आईएएस मोना ए श्रीनिवास को बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कैथल की ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश पर चार सितंबर तक रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार व अन्य को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए मोना श्रीनिवास ने बताया कि जब वह कैथल जिला परिषद में थीं तो उनकी जानकारी में वाउचर घोटाला आया था। इसके बाद उन्होंने इस मामले में ऑडिट करवाया तो सामने आया कि वाउचर पर राशि कुछ और होती थी और कैश राशि कुछ और जारी की जाती थी। इसके बाद पूरा घोटाला उजागर हुआ था। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और ट्रायल अभी चल रहा है। 

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याची ने बताया कि इस मामले में पुलिस अभी तक केवल एक अकाउंटेंट के खिलाफ ही चालान पेश कर सकी है। अब ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही इस मामले में आरोपी के तौर पर पेश होने के लिए समन जारी कर दिया है। याची ने बताया कि कैथल कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है। 

याचिकाकर्ता ने इस पूरे घोटाले को उजागर किया था और अब उसे ही इस मामले में आरोपी बनाया जा रहा है। याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केस के ट्रायल और समन आदेश पर चार सितंबर तक रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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