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राहत : पुराने उल्लंघनों पर 31 दिसंबर तक अस्थायी छूट, सीएचबी वसूलेगा शुल्क

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चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के मकानों में पुराने उल्लंघनों पर बोर्ड की तरफ से लोगों को 31 दिसंबर 2021 तक अस्थायी छूट दी गई है। इसके लिए बोर्ड की तरफ से सोमवार को शुल्क तय कर दिए गए ताकि ऐेसे मकानों में रहने वाले लोग शुल्क जमा करवाकर एक साल तक बोर्ड की कार्रवाई से बच सकें।
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सीएचबी के चेयरमैन मनोज परिदा की तरफ से यूटी प्रशासक की मंजूरी के बाद शुल्क की सूची जारी की गई है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस के लिए 50 रुपये प्रति स्क्वायर फुट, एलआईजी के लिए 60 रुपये, एमआईजी के लिए 80 रुपये और एचआईजी के लिए 90 रुपये प्रति स्क्वायर फुट वार्षिक शुल्क तय किए गए हैं। दरअसल, नीड बेस चेंज लागू करने के बाद ही यह मामला उठा था कि पुराने उल्लंघनों के संबंध में बोर्ड क्या निर्णय करेगा। इसके बाद अगस्त 2019 में ये फैसला लिया गया था कि जिन आवंटियों ने घरों में जरूरत के अनुसार बदलाव किए हैं, उनसे निर्धारित जुर्माना लेकर कार्रवाई से छूट दी जाएगी। उन्हें नोटिस भी नहीं दिए जा रहे थे। 31 दिसंबर 2020 की अवधि समाप्त होने के बाद सीएचबी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में इस छूट को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का फैसला लिया था। बता दें कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के 60 हजार से अधिक मकानों में लोगों ने अतिरिक्त निर्माण किया हुआ है। इसको नियमित कराने की मांग आवंटी करते रहे हैं।
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