हरियाणा मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र की 2008 की टोल नीति के तहत उच्च टोल शुल्क को कम करने के लिए संशोधित टोल नीति को स्वीकृति प्रदान की है। संशोधित टोल नीति 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि से लागू हो जाएगी।
संशोधित टोल नीति के तहत लोगों को विभिन्न टोल प्लाजा के लिए छूट सुविधा दी जाएगी। एनएच-71 पर डीघल टोल प्वाइंट पर झज्जर के 92 गांव, रोहतक के 78 गांवों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। एनएच-71-ए के मामले में मकडौली कलां टोल प्वाइंट पर रोहतक के 74 गांव, झज्जर के दो गांव और सोनीपत के 33 गांव के निवासी लाभान्वित होंगे।
एनएच-71 ए पर डाहर टोल प्वाइंट के मामले में जिला पानीपत एवं सोनीपत के 92 गांवों के निवासी लाभान्वित होंगे। एनएच-71 के मामले में गंगयाच जाट टोल प्वाइंट पर जिला रेवाड़ी के 224 गांव के निवासी टोल में छूट से लाभान्वित होंगे। एनएच-2 के मामले में पलवल टोल प्वाइंट पर पलवल के 222 गांव को लाभ मिलेगा।
पलवल टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले कार और जीप मालिकों को लोकल पास जारी करने के मामले में यह छूट सुविधा दोनों, हरियाणा तथा अन्य राज्यों के पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को उपलब्ध होगी। राज्य सरकार लोकल पास पर 75 प्रतिशत छूट देगी।
डीघल, मकडौली कलां, ढाहर और गंगयाच जाट के चार टोल प्लाजा से 35 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले कार एवं जीप मालिकों के मामले में जारी किए जाने वाले मासिक पासों के लिए 75 प्रतिशत खर्च सरकार वहन करेगी।
इन टोल प्लाजा के 30 किलोमीटर के दायरे में हल्के वाहन (टाटा 407) बस एवं जेसीबी के मालिकों के मामले में मासिक पास जारी करने के लिए सरकार 50 प्रतिशत खर्च वहन करेगी। मासिक पास के लिए लोगों को संबंधित एसडीएम के पास आवेदन करना होगा।
पलवल में टोल प्लाजा के 20 किमी. दायरे में निवासियों को कार/जीप पर 75 फीसदी मासिक छूट मिलेगी जबकि एनएच-71 ए के टोल प्लाजा के 20 किमी. और एनएच-71ए के टोल प्लाजा के 30 किमी. व 35 किमी. के दायरे में ग्रामीण लाभान्वित होंगे।