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Punjab: पंजाब सरकार का आदेश खारिज, SSA के नियमित अध्यापकों को नियुक्ति के दिन से मिलेगा पूरा वेतन

Mon, 03 Apr 2023 09:42 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

सर्व शिक्षा अभियान से पंजाब शिक्षा विभाग में 8 हजार से अधिक शिक्षकों को नियमित किया गया था। विवाद तब हुआ था जब नियमित करने के बाद प्रोबेशन अवधि में उन्हें जो वेतन मिला... वह नियमित होने से पहले मिलने वाली राशि से बहुत कम था। इसी वेतन पर उन्हें दो साल अपनी सेवाएं देनी थी। इसके चलते नियमित होने वाले शिक्षकों को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों को नियमित करने के बाद दो वर्ष तक प्रोबेशन पर रखने और इस दौरान केवल मूल वेतन का भुगतान करने के पंजाब सरकार के आदेश को हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अब उनकी नियुक्ति की तिथि से उन्हें नियमित शिक्षक मानने और उसी दिन से पूर्ण वेतन देने का आदेश दिया है। 

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राजिंदर कुमार व अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया था कि वे पंजाब में सर्व शिक्षा अभियान के तहत ईटीटी मास्टर, लेक्चरर, हेड मास्टर व प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत थे। इसके बाद एक अधिसूचना के माध्यम से उन्हें पंजाब शिक्षा विभाग में एक अप्रैल 2018 से नियमित करने का फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत नियमित शिक्षकों को पहले तीन साल का प्रोबेशन काटना था जिस दौरान उन्हें केवल मूल वेतन और ग्रेड पे का भुगतान किया जाना था। बाद से संशोधन के बाद प्रोबेशन की अवधि को दो वर्ष कर दिया गया। 

हाईकोर्ट ने कहा कि अजय कुमार व अन्य बनाम पंजाब सरकार मामले में हाईकोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि इस प्रकार प्रोबेशन की अवधि के दौरान नियमित वेतन न देना गलत है। सरकार पंजाब के पक्के कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से पूर्ण वेतन का पात्र मानते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें एरियर का भुगतान करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने अब इसी फैसले को आधार बनाते हुए सर्व शिक्षा अभियान से शिक्षा विभाग में आए शिक्षकों को भी नियुक्ति की तिथि से पूर्ण वेतन का पात्र माना है और नियुक्ति की तिथि से पूर्ण वेतन की गणना कर शिक्षकों को एरियर की लंबित राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।
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आठ हजार से अधिक शिक्षकों को होगा लाभ
सर्व शिक्षा अभियान से पंजाब शिक्षा विभाग में 8 हजार से अधिक शिक्षकों को नियमित किया गया था। विवाद तब हुआ था जब नियमित करने के बाद प्रोबेशन अवधि में उन्हें जो वेतन मिला... वह नियमित होने से पहले मिलने वाली राशि से बहुत कम था। इसी वेतन पर उन्हें दो साल अपनी सेवाएं देनी थी। इसके चलते नियमित होने वाले शिक्षकों को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी। नियमित शिक्षकों के तौर पर नियुक्ति के बाद याची शिक्षकों को मूल वेतन व कैडर का ग्रेड पे दिया जा रहा था। कोर्ट के आदेश के बाद अब इस अवधि के लिए उन्हें नियमित शिक्षकों को मिलने वाले अन्य भत्तों के लिए भी पात्र माना गया है। ऐसे में इन्हें अब इस पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा।

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