निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिले में वोटर सूचियों में संशोधन का काम 15 अक्तूबर से शुरू होगा। यह जानकारी प्रबंधकीय कांप्लेक्स में जिला निर्वाचन अधिकारी तेजिंदर पाल सिंह सिद्घू ने दी। वह यहां कैंपस एंबेसडरों के साथ मीटिंग कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि 1-1-2015 को जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल या इससे अधिक हो जाएगी, उन्हें वोट बनाने के लिए फार्म नंबर छह भरना होगा। इसके बाद उसे चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर या सहायक चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर के पास फार्म जमा करवाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कैंपस एंबेसडरों से कहा कि उन्हें अपने कॉलेजों में खुद युवाओं को वोट बनाने के लिए जागरूक करना चाहिए।
साथ ही उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं को हिदायत दी कि यदि उनकी संस्था कोई प्रोग्राम करती है तो उसमें वोट के अधिकार के प्रति युवाओं को जागरूक करने का संदेश दिया जाना चाहिए।
मीटिंग में एडीसी जनरल पूनमदीप कौर, एडीसी विकास पुनीत गोयल, सहायक कमिश्नर जनरल जश्नप्रीत कौर गिल, जगतार सिंह, लाभ सिह, राजपाल सिंह समेत कई लोग हाजिर थे।
वोट बनवाने के लिए इनका दें ध्यान
चुनाव तहसीलदार नरेश कंग ने बताया कि किसी को यदि अपना नाम वोटर सूची में जुड़वाना है तो उसे फार्म नंबर सात भरना होगा। साथ ही किसी प्रकार की त्रुटि ठीक करवाने के लिए फार्म नंबर आठ भरना होगा।
वहीं, यदि कोई व्यक्ति अपना नाम एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन या एक हलके से दूसरे हलके की वोटर सूची में ले जाना चाहता है तो उन्हें फार्म नंबर आठ ‘ए’ भरना होगा।
वहीं एनआरआई को वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर छह ‘ए’ भरना होगा। सभी फार्म भरकर संबंधित चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर या सहायक चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर या बूथ लेवल अफसर के पास जमा करवाने होंगे।