राजनीतिक दलों को मिलने वाले 20 हजार से नीचे के चंदे का रिकार्ड न होने और इसपर टैक्स न लगने के इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल कर एक्ट के सेक्शन 13ए को अवैध घोषित कर रद्द करने के आदेश जारी करने की अपील की गई है। याचिका पर संभवत सोमवार को सुनवाई होगी।
मामले में याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट के एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने कहा कि वर्तमान में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 13ए के माध्यम से देश की राजनीतिक पार्टियों को जो राहत दी गई है वह सीधे तौर पर लोगों के साथ अन्याय है।
आम ईमानदार टैक्स देने वाले को अपनी पाई-पाई का हिसाब रखना पड़ता है और रिफंड व अन्य तरह से बचत दिखाने के लिए उसके पसीने छूट जाते हैं और इससे ठीक विपरीत राजनीतिक पार्टियों को 20 हजार से नीचे के चंदे का हिसाब रखने से ही छूट दे दी गई है।