पंजाबी मॉडल व एक्ट्रेस से रेप और गर्भपात के आरोप में पंजाबी सिंगर जरनैल सिंह जैली को शुक्रवार को अग्रिम जमानत मिल गई। जौली करीब सवा साल से जेल में हैं। जैली को अदालत ने आईपीसी की धारा 313 व 506 में जमानत दी है। अदालत ने इस शर्त पर जमानत दी है कि अगर धारा 376 में आरोप तय हो जाते हैं तो उसे फिर से जेल जाना पड़ सकता है।
एक महिला फिल्मी अदाकारा की शिकायत पर 2014 में थाना फेज-1 मोहाली में पंजाबी गायक जरनैल सिंह उर्फ जैली व अन्य कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। महिला का आरोप था कि जैली उसे संगीत सिखाने के बहाने चंडीगढ़ के सेक्टर-57 स्थित एक फ्लैट में ले गया था। वहां उसने अपने तीन साथियों संग उसके साथ गैंगरेप किया था।
पीड़िता का कहना था कि जैली ने उसके साथ शादी भी की थी, जब वह गर्भवती हो गई तो एक निजी अस्पताल में उसका गर्भपात करवा दिया। इस केस की जांच पंजाब स्टेट क्राइम ब्रांच कर रही थी। हालांकि बीच में जैली तीन साल तक भूमिगत हो गया था। उस समय आरोप लगे थे कि वह विदेश भाग गया था और वहां शो भी किए थे। इसके बाद जैली ने अदालत में अप्रैल 2017 में आत्मसमर्पण कर दिया था।