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पंजाब के 5000 ग्रेड-पे वाले अधिकारी ग्रुप-ए सेवा में शामिल, खिलाड़ियों के लिए भी अच्छी खबर

Thu, 16 Jul 2020 12:21 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

  • होम गार्ड के कमांडेंट जनरल अब होंगे एडिशनल कमांडेंट जनरल
  • डायरेक्टर सिविल डिफेंस का ओहदा अब होगा एडिशनल डायरेक्टर
  • सरकार के वकीलों को भी अब मिलेगा अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ
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पंजाब कैबिनेट की बैठक - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य के सभी विभागों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विभिन्न नियमों में संशोधनों को मंजूरी दी है। इसके तहत 5000 या इससे अधिक ग्रेड-पे वाले अधिकारियों को ग्रुप-ए सेवा में शामिल कर लिया गया है और इसके लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब कमिशनर्स ऑफिसर्स के ग्रुप-ए सेवा नियम को मंजूरी दे दी है। यह फैसला पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें पर कार्मिक विभाग द्वारा पेश प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। 

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कमिशनर्स ऑफिसर्स (ग्रुप-ए) सर्विस नियम, 2020 बनने के साथ ही अब इन अधिकारियों की सेवाओं के लिए जरूरी शर्तें लागू हो जाएंगी। कैबिनेट ने पंजाब होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस (ग्रुप-ए) सर्विस नियम, 1988 के नियम 8, परिशिष्ठ ‘ए’ और ‘बी’ के लिए प्रस्तावित संशोधनों को भी मंजूरी दी है, जिससे कमांडेंट जनरल होम गार्ड और डायरेक्टर सिविल डिफेंस के पद एडिशनल कमांडेंट जनरल पंजाब होम गार्ड और एडिशनल डायरेक्टर सिविल डिफेंस बन गए हैं। 

इस फैसले से विभागीय अधिकारी कमांडेंट जनरल के मौजूदा वेतनमान में एडिशनल कमांडेंट जनरल के स्तर तक तरक्की कर सकेंगे और कमांडेंट जनरल की शक्तियां, शक्तियों का प्रयोग डीजीपी होम गार्ड और डायरेक्टर सिविल डिफेंस द्वारा इस्तेमाल की जा सकेंगी। मंत्रिमंडल द्वारा पंजाब ज्युडिशियल सेवा नियम, 2007 के नियम 14 (2) में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इस संशोधन से, बार काउंसिल में सीधी भर्ती के जरिए ऊपरी ज्युडिशियल सेवाओं में भर्ती होने वाले उम्मीदवार अब बार काउंसिल के वकील के तौर पर, व्यवहारिक तजुर्बे के अनुसार मूल वेतन तय होने पर अतिरिक्त इनक्रीमेंट का लाभ ले सकेंगे।

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राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को दर्जा 1 व 2 में मिलेगी नौकरी

खिलाड़ियों के लिए रोजगार के और अवसर पैदा करने के प्रयास के तौर पर कैबिनेट द्वारा खिलाड़ी की परिभाषा को और रचनात्मक बनाने के लिए खिलाड़ी भर्ती संबंधी नियमों (द पंजाब रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्टस पर्सन रूल्स 1988) के नियम 2 (डी) (ए) में संशोधन का फैसला लिया गया है। इस फैसले से राष्ट्रीय खेल/सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप/मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी दर्जा 1 और 2 के पदों की भर्ती के लिए योग्य हो जाएंगे।

मुख्य इंजीनियर कंवरदीप सिंह का कार्यकाल तीन साल बढ़ा
एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल द्वारा मुख्य इंजीनियर (नागरिक उड्डयन) कंवरदीप सिंह की सेवाओं में 10 जून, 2020 से 9 जून, 2023 तक तीन साल के लिए बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। कंवरदीप सिंह की सेवाओं में यह वृद्धि वीवीआईपी की हवाई उड़ानों की सुरक्षा की जरूरतों और पंजाब सरकार के बेल 429 हेलीकॉप्टर के रखरखाव की निगरानी को ध्यान में रखते हुए की गई है।

जल स्रोत विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी, 70 पद भी भरे जाएंगे
मंत्रिमंडल ने जल स्रोत विभाग के पुनर्गठन की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही पंजाब जल विनियमन एवं विकास प्राधिकरण (पीडब्ल्यूआरडीए) में ठेका/ डेपुटेशन पर 70 पद भरने की भी मंजूरी दी गई है। विभाग के पुनर्गठन के साथ 24,263 कर्मचारियों की मंजूरशुदा पद घटकर 15,606 रह जाएंगे। अभी मंजूरशुदा पदों में से सिर्फ 17,499 पद ही भरे हुए हैं। पूरी पुनर्गठन योजना के नतीजे के तौर पर सालाना 71 करोड़ की बचत होगी। 
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