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पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 जनवरी तक बढ़ाई बिक्रम मजीठिया की अंतरिम जमानत

Tue, 18 Jan 2022 02:09 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

मजीठिया को फिलहाल अंतरिम जमानत दी गई है। कोर्ट के आदेश अनुसार वह पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो चुके हैं। 
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अकाली नेता बिक्रम मजीठिया। - फोटो : फाइल
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विस्तार
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ड्रग्स मामले में फंसे अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को मिली अंतरिम जमानत को 24 जनवरी तक बढ़ाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है। मजीठिया के वकील के कारोना पॉजिटिव होने के चलते सुनवाई टाली गई है। सोमवार को सुनवाई आरंभ होते मजीठिया की ओर से बताया गया कि उनके वकील कोरोना पॉजिटिव हैं, सुनवाई टाली जाए। 

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पंजाब सरकार ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। इस दौरान पंजाब सरकार ने बताया कि मजीठिया जांच में शामिल तो हो गए हैं लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई पर बहस नहीं की गई तो अंतरिम जमानत का आदेश वापस ले लिया जाएगा। 

20 दिसंबर को उनके खिलाफ पंजाब पुलिस ने नशे की तस्करी के आरोप में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद से मजीठिया लापता चल रहे थे। पुलिस ने कई जगह छापे मारे लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आए। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में मजीठिया ने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर राजनीतिक दुर्भावना और रंजिश के तहत दर्ज करवाई गई है। 
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सत्ताधारी दल ने चुनाव में इसका फायदा उठाने के लिए ऐसा किया है। वहीं पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि यह केस तथ्यों के आधार पर दर्ज किया गया है और मजीठिया से पूछताछ जरूरी है। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट से अपील की है कि मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया जाए। मजीठिया की ओर से मुकुल रोहतगी और पंजाब सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पी चिदंबरम ने बहस की थी। अब हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत को जारी रखते हुए सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की है। 
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