हरियाणा में जाटों सहित 6 जातियों के आरक्षण की रोक पर कल बड़ा फैसला आ सकता है। हाईकोर्ट कल सरकार की अर्जी का निपटारा करेगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई जनवरी में किए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि हरियाणा सरकार ने जून में अर्जी दाखिल करते हुए आरक्षण से रोक हटाने की अपील की थी।
जून के बाद से ही यह जातियां आरक्षण से रोक हटने का इंतजार कर रही है। ऐसे में इस जनहित याचिका केसाथ ही उन 6 जातियों के हित का भी ख्याल किया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट से अपील की कि वीरवार को सरकार का पक्ष सुनकर इस अर्जी पर अपना फैसला सुना दे तो याचिका पर आगे सुनवाई जारी रहेगी।
हाईकोर्ट ने अब वीरवार को इस मामले की सुनवाई का निर्णय लिया है। मामले में बुधवार को सुनवाई आरंभ होते ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से याचिका दाखिल करने का आधार पूछा। याची ने कहा कि वह टैक्स दाता है और इससे पहले भी जनहित याचिकाएं दाखिल कर चुका है।
टैक्स भरना कोई जनहित का कार्य नहीं है
जाट आरक्षण को लेकर महापंचायत
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हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि टैक्स भरना कोई जनहित का कार्य नहीं है बल्कि यह ड्यूटी बनती है जो निभानी ही पड़ती है। याची यह बताए की समाज के लिए क्या किया गया है। इसपर याची द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया कि जनहित का मुद्दा होने की स्थिति में याचिकाकर्ता के याचिका दाखिल करने के आधार के कारण जनहित के मुद्दे को सुनवाई से वंचित नहीं रखा जा सकता है।
इसपर हाईकोर्ट ने कहा कि यह आदेश देखकर याचिका को खारिज लेकर क्येां न हाईकोर्ट स्वयं संज्ञान ले ले। इस दौरान एक अन्य याचिका जो बीसी के तीनों शैड्यूल को चुनौती देने वाली थी पर हाईकोर्ट ने याची से पूछा कि क्यों न इस मामले को उस याचिका के साथ लेकर तीनों शैड्यूल में मौजूद जातियों का आंकड़ों के आधार पर रिव्यू करने का जिम्मा कमिशन को सौंपा जाए।
शैड्यूल 3 को खारिज कर दूसरी याचिका पर सुनवाई करें
जाट आरक्षण को लेकर महापंचायत
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याची ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और केवल शैड्यूल 3 को याची ने चुनौती दी है। शैड्यूल 3 को खारिज कर आगे दूसरी याचिका पर सुनवाई कर ली जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में आगे और बहस होना बाकी है और ऐसे में याचिका को जनवरी के लिए रखने की बात कही।
हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया कि यदि जनवरी में इस मामले की सुनवाई रखी जाए तो आरक्षण से रोक हटा दी जाए। इसका याची पक्ष ने विरोध किया। हरियाणा सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने अब स्टे हटाने की अर्जी पर वीरवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया है।