पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय किसान यूनियन सहित 5 किसान संगठनों द्वारा बुधवार को फगवाड़ा के चहेड़ू पुल से शुरू किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन मामले में पंजाब सरकार को फटकार लगाई है।
हाईकोर्ट ने कहा कि उद्योग और औद्योगिक घरानों को प्रदेश में सुविधाओं का वायदा किया जाता है तो सुविधाओं से किसानों को क्यों वंचित किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के चलते नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक के बाधित होने से आम लोगों को होने वाली परेशानी के अंदेशे के चलते दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की।
पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसानों को अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करने का हक है , बशर्ते उससे आम जनता को कोई परेशानी न हो। कोर्ट ने कहा कि कानून की सीमा में रह कर अपनी मांग रखना सबका हक है और उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब सरकार बड़े बड़े औद्योगिक घरानों व औद्योगिक इकाई को हर तरह की सुविधा देने का वायदा कर रही है तो किसानों को उनकी मांग के अनुसार उचित सुविधा व उनका हक क्यों नही दिया जा रहा। कोर्ट ने सरकार को इस पर विचार करने की सलाह भी दी है।