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पीयू के प्रोफेसरों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, लेकिन पूरी करनी होंगी शर्तें

Tue, 06 Dec 2016 07:09 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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सजा सुनने के बाद भाग - फोटो : amar ujala
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पीयू के प्रोफेसरों को राहत देते हुए पूरा वेतन देने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों पर अमल करना होगा। हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी को आदेश दिए हैं कि 60 की आयु पार कर चुके याचिकाकर्ता शिक्षकों को जिन्हें हटाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है उन्हें एचआरए छोड़कर पूरा वेतन दिया जाए।
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हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह पूरा वेतन इस याचिका पर आने वाले फैसले पर निर्भर होगा। हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों से अंडरटेकिंग ली कि यदि फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो जो अतिरिक्त राशि वे पा रहे हैं उसका यूनिवर्सिटी को भुगतान करेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सिंगल जज द्वारा पीयू के 60 वर्ष की आयु पार कर चुके शिक्षकों को रिटायर करने के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई आरंभ हुई।

सुनवाई के दौरान शिक्षकों ने कहा कि डिवीजन बेंच पहले ही सिंगल बेंच के आदेशों पर रोक लगा चुकी है और पीयू को पूरा वेतन भुगतान करने के आदेश भी दिए थे परंतु अभी तक उन्हें पूरा वेतन नहीं दिया गया है। इसपर जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस सुदीप अहलूवालिया की खंडपीठ ने सिंगल जज के आदेशों पर लगी रोक को बरक़रार रखते हुए पीयू को आदेश दिए कि वे इन शिक्षकों को वेतन की पूरी राशि जारी करे।
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हालांकि इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यह आदेश पूरी तरह से इस याचिका पर आने वाले फैसले पर निर्भर करेंगे। यदि पीयू के पक्ष में फैसला आता है तो शिक्षकों को दी गई अतिरिक्त राशि उन्हें पीयू को वापिस करनी होगी। साथ ही यह भी बताया कि इस वेतन में एचआरए शामिल नहीं होगा। हाईकोर्ट के यह आदेश शिक्षकों के लिए राहत की खबर लेकर आएं हैं लेकिन यदि याचिका का फैसला उनके खिलाफ गया तो ऐसी स्थिति में उन्हें री एम्पलॉयमेंट वाला वेतन ही दिया जाएगा।
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