पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि सभी हित धारक मिलकर काम करें और यह सुनिश्चित करें कि एयरपोर्ट 31 मार्च तक 24 घंटे सातों दिन के लिए चालू हो जाए। अगर आदेश का पालन करने में किसी ने भी कोताही की तो अवमानना के लिए तैयार रहें। वह भी मामूली नहीं वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को शाम 4 बजे तक कोर्ट की हिरासत में रखा था।
चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मामले में पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को तलब किया था। सुबह 10 बजे मुख्य सचिव पंजाब के एडवोकेट जनरल के साथ चीफ जस्टिस की कोर्ट में पहुंचे और बताया कि पंजाब में विधानसभा सत्र चल रहा है इसलिए उन्हें मौजूदगी से छूट दी जाए। हाईकोर्ट ने इस पर उन्हें छूट दे दी। लंच के बाद सुनवाई आरंभ हुई तो हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से ड्रेनेज और अतिक्रमण को लेकर जवाब मांगा।
पंजाब सरकार ने बताया कि एयरपोर्ट के निकटवर्ती कंडाला गांव में मौजूद अवैध निर्माण गिरा दिए गए हैं। इसके साथ ही ड्रेन पर कब्जे हटाए गए हैं और उसकी सफाई चल रही है। एयरफोर्स ड्रेन का पानी सुखना चो में गिराने की योजना है, लेकिन इसके लिए कम से कम 5 माह का समय चाहिए। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 3 माह की मोहलत देते हुए यह काम पूरा करने के आदेश दिए हैं।
इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हाईकोर्ट को बताया कि पैरलल टैक्सी ट्रैक के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है और मार्च के पहले सप्ताह में इसके लिए फाइनेंशियल बिड होगी।