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Highcourt: सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण केवल पंजाब की महिलाओं के लिए, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

Wed, 25 Jan 2023 10:35 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

याची पक्ष ने कहा कि नियम में कहीं भी तय नहीं किया गया था कि सिर्फ पंजाब की महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा और ऐसे में उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि कैबिनेट की 18 मार्च को हुई बैठक में सिर्फ पंजाब की महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, लेकिन नियमों में कुछ त्रुटि रह गई थी।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
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विस्तार
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जूनियर इंजीनियर पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं को खारिज करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि पंजाब में ग्रुप-ए, बी, सी और डी की नौकरियों में जो 33 प्रतिशत आरक्षण है वह सिर्फ पंजाब की महिलाओं के लिए है।
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पंजाब के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 6 मार्च 2022 को परीक्षा लेकर 6 मई को नतीजे घोषित कर दिए थे। इसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। याचिकाकर्ता आवेदकों का कहना था कि उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। दस्तावेजों की जांच भी हुई लेकिन उनका चयन नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पद होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। 

पंजाब सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जो पद रिक्त हैं वे आरक्षित पद हैं जिन पर पंजाब की महिलाओं की ही नियुक्ति की जा सकती है। याची पक्ष ने कहा कि नियम में कहीं भी तय नहीं किया गया था कि सिर्फ पंजाब की महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा और ऐसे में उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए।
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हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि कैबिनेट की 18 मार्च को हुई बैठक में सिर्फ पंजाब की महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, लेकिन नियमों में कुछ त्रुटि रह गई थी। इस त्रुटि को बाद में स्पष्टीकरण देकर ठीक कर दिया गया जिसका सरकार को पूरा अधिकार है।
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