पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया कि भले ही वीआईपी विजिट हो, लेकिन एंबुलेंस को किसी भी स्थिति में नहीं रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने तीन माह में सभी एंबुलेंस में डैशबोर्ड कैमरा लगाना सुनिश्चित करने के आदेश भी यूटी प्रशासन को जारी किए हैं।
सुनवाई के दौरान जस्टिस राजीव शर्मा ने कहा कि वह जब सुबह आ रहे थे उन्होंने देखा कि एक एंबुलेंस भीड़ में फंसी थी और रास्ते का इंतजार कर रही थी। शहर में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिक अधिक होने के कारण एंबुलेंस फंस जाती हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि वीआईपी विजिट के कारण भी कई बार एंबुलेंस फंस जाती हैं।
कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को यह आदेश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि वीआईपी विजिट के कारण एंबुलेंस न फंसे। कोर्ट ने कहा कि मानव जीवन बहुत कीमती है और हमें किसी भी स्थिति में उसे बचाना होगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि शहर की सभी एंबुलेंस में डैशबोर्ड कैमरा लगाया जाए।
इससे ऐसे लोगों की पहचान करने में आसानी होगी जो इसका मार्ग बाधित करते हैं और उनपर जुर्माना लगाया जा सकेगा।