अपनी ही पत्नी पर गोली चलाने के आरोपी डीएसपी अतुल सोनी को बड़ा झटका देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को पंजाब सरकार की ओर से सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल गौरव गर्ग धुरीवाला ने इस मामले की अब तक की जांच की सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी।
उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि अतुल सोनी के पास बिना लाइसेंस की पिस्तौल है जिससे गोली चली है। इस मामले में लिखित में शिकायत दी गई थी और उस पर हस्ताक्षर भी हैं। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट से इसी आधार पर वह अंतरिम जमानत लेने में कामयाब रहे थे कि उनकी ओर से इसकी कोई शिकायत ही नहीं दी गई हैं।
सीलबंद लिफाफे में शिकायत सहित सभी साबूत भी हाईकोर्ट को सौंप दिए गए। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद डीएसपी अतुल सोनी की अग्रिम जमानत की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। मोहाली की जिला अदालत से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद अतुल सोनी ने अब हाईकोर्ट का रुख किया था।
डीएसपी अतुल सोनी के खिलाफ अपनी पत्नी पर गोली चलाए जाने के आरोप में मोहाली के फेज-8 पुलिस थाने में आईपीसी की धारा-307, 323 और 498 ए और आर्म्स एक्ट की धारा-25 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अपनी अग्रिम जमानत याचिका में डीएसपी अतुल सोनी ने कहा है कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। यहां तक कि उनकी पत्नी भी हलफनामा देकर कह चुकी है कि इस मामले में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है।