शादीशुदा महिला द्वारा अन्य पुरुष के साथ लिव-इन में रहने के लिए सुरक्षा मुहैया करवाने को लगाई गई याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार पति से खतरा बताकर साथी पुरुष के साथ रहने के लिए सुरक्षा के आदेश नहीं दिए जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने महिला और उसके साथी की सुरक्षा से जुड़ी याचिका खारिज करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जस्टिस राजशेखर अत्री ने यह राशि एसएसपी मोहाली को महिला के साथी के वेतन से काटने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जुर्माने की यह राशि पंजाब की लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करवाई जाए। अगर जुर्माने की राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो मोहाली के एसएसपी को आदेश दे दिए गए हैं कि वह इस पुरुष के वेतन से इस राशि की भरपाई करें।