कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन पर कार्य कर रहा हो और इस दौरान उसकी मौत हो जाए तो उसके आश्रित अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के हकदार नहीं हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह आदेश पूर्व विशेष सचिव के बेटे की याचिका को खारिज करते हुए जारी किए हैं।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रिटायरमेंट के बाद कर्मी एक्सटेंशन पर कार्यरत है तो इस दौरान उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट में विशेष सचिव रहे याची के पिता 30 अप्रैल 2016 को रिटायर हुए थे।
इससे पहले उन्होंने एक्सटेंशन के लिए आवेदन किया था, जिसे मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने एक साल की एक्सटेंशन दे दी थी। यह अवधि पूरी होने से पहले ही गत वर्ष उनकी मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद याची ने अनुकंपा आधार पर उसे नौकरी दिए जाने के लिए हाईकोर्ट से प्रशासनिक स्तर पर निवेदन किया था।