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Highcourt News: पंचायती भूमि पर निशान साहिब स्थापित कर किया कब्जा, हाईकोर्ट ने 22 तक दिए कार्रवाई के आदेश

Thu, 04 Aug 2022 04:51 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

डीएम ने एसएसपी को इस मामले में कार्रवाई के लिए 3 अप्रैल 2022 को पत्र भी लिखा था। इसके अलावा नगर काउंसिल राजपुरा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने भी एसएसपी को कार्रवाई के लिए 6 अप्रैल 2022 को पत्र लिखा था।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
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विस्तार
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पंचायत की जमीन पर कब्जे के लिए निशान साहिब स्थापित कर गुरुद्वारे का रूप देने के मामले में हाईकोर्ट द्वारा कार्रवाई के आदेश का पालन न करना पंजाब सरकार को भारी पड़ गया। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि 22 अगस्त तक आदेश का पालन न हुआ तो डीसी और एसएसपी को खुद पेश होकर बताना होगा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।

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याचिका दाखिल करते हुए पटियाला निवासी गुरदीप सिंह ने बताया कि नीलपुर में 20 एकड़ शामलात भूमि पर स्टेडियम बना हुआ है। इस भूमि को हथियाने के लिए कुछ लोगों ने इस पर कब्जा कर निशान साहिब स्थापित कर दिया। अब इसे गुरुद्वारे का रूप देना शुरू कर दिया है ताकि इस भूमि को कोई उनसे छीन न सके। याची ने बताया कि यह सब सरपंच और पंचायत सचिव की मिलीभगत से हो रहा है। इस बारे में याची ने कई मांगपत्र भी दिए। 

याची ने बताया कि डीएम ने एसएसपी को इस मामले में कार्रवाई के लिए 3 अप्रैल 2022 को पत्र भी लिखा था। इसके अलावा नगर काउंसिल राजपुरा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने भी एसएसपी को कार्रवाई के लिए 6 अप्रैल 2022 को पत्र लिखा था। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट ने 10 मई को एसएसपी को इस मामले में कार्रवाई का आदेश दिया था। साथ ही इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डीसी को दी थी।
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अब दोबारा मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो पंजाब सरकार ने कहा कि आदेश का पालन करने के लिए उन्हें कुछ मोहलत दी जाए। हाईकोर्ट ने इस पर पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने अब पटियाला के डीसी व एसएसपी को आखिरी मौका दिया है और 22 अगस्त तक आदेश का पालन करने की मोहलत दी है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि आदेश का पालन नहीं हुआ तो 22 अगस्त को उन्हें खुद कोर्ट में पेश होकर बताना होगा कि क्यों न उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए।

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