कोटकपूरा बेअदबी मामले में जस्टिस रंजीत सिंह आयोग की सिफारिश पर 2018 में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता रशपाल सिंह ने बताया कि वह कोटकपूरा में बेअदबी मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों द्वारा मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप पूरी तरह से शारीरिक तौर पर अक्षम हो जाने के चलते उसे सेवानिवृत्त कर दिया गया था।
रशपाल सिंह ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करते समय 50 के करीब पुलिस कर्मी घायल हए थे, जिसमे याचिकाकर्ता भी शामिल था। इस मामले में 14 अक्तूबर 2015 को एफआईआर दर्ज की गई थी तथा बेअदबी मामले में अन्य एफआईआर दर्ज की गई थी। याची ने कहा कि पहले जस्टिस जोरा सिंह और फिर बाद में जस्टिस रंजीत सिंह आयोग को मामले की जांच सौंपी गई।