फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोर्ट का समय बर्बाद करना पड़ा भारी: पंचायती जमीन पर कब्जा करने के याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट ने ठोका 50 हजार का जुर्माना, याचिका खारिज

Sat, 30 Apr 2022 01:14 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

हाईकोर्ट ने कहा कि याची का आरोप है कि कार्रवाई नहीं हो रही है जबकि मामले की सुनवाई 4 मई को तय है। यह याचिका जानकारी छिपाते हुए निजी दुश्मनी के चलते दाखिल की गई है। इस मामले में याची ने तथ्यों को छुपाया है और कोर्ट का समय बर्बाद किया है।
विज्ञापन
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पंचायती जमीन पर अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जे का आरोप लगाती याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याची ने निजी दुश्मनी निकालने के लिए कोर्ट का समय बर्बाद किया है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याची पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन


हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया गया कि कैथल के एक गांव में जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया है। इस मामले में शिकायत के बावजूद अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अधिकारी कब्जा करने वालों के साथ मिलीभगत कर कब्जा बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने याचिका पर जब जवाब मांगा तो हरियाणा सरकार ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई हो रही है। इस मामले के निपटारे की जिम्मेदारी सहायक कलेक्टर को दी गई है और इसे लेकर 4 मई को सुनवाई होनी है।

पीजीआई के पुअर पेशेंट रिलीफ फंड में जमा करनी होगी राशि

इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने कहा कि याची का आरोप है कि कार्रवाई नहीं हो रही है जबकि मामले की सुनवाई 4 मई को तय है। यह याचिका जानकारी छिपाते हुए निजी दुश्मनी के चलते दाखिल की गई है। इस मामले में याची ने तथ्यों को छुपाया है और कोर्ट का समय बर्बाद किया है। ऐसे में याची को इसका परिणाम भुगतना होगा। हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए इस राशि को पीजीआई पुअर पेशेंट रिलीफ फंड में जमा करवाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि यह राशि नहीं जमा करवाई गई तो याची के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें