इन दिशानिर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थलों, कार्य के स्थानों और सार्वजनिक परिवहन में फेस मास्क पहले की तरह अनिवार्य रहेगा। इसके साथ छह फुट (2 गज) की सामाजिक दूरी का नियम भी लागू रहेगा, जिसे दुकानदारों को अपने ग्राहकों पर भी लागू करना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा और दोषी को जुर्माना भुगतना होगा।
जहां तक संभव हो, वर्क फ्रॉम होम की फिर से व्यवस्था लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा बाजारों, कार्यालयों और औद्योगिक संस्थानों में कामकाज के घंटे सीमित करने की सलाह भी दी गई है। सार्वजनिक स्थलों के सभी प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश या सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी कार्यस्थलों और भीड़भाड़ वाले स्थलों पर नियमित सैनिटाइजेशन करने को भी कहा गया है।
वैक्सीनेशन के बिना सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री बैन
राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर 15 जनवरी से पूरी तरह से टीकाकरण नहीं करने वाले लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि कोविड के नए रूप ओमिक्रॉन के कारण आकस्मिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जिन व्यक्तियों को पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने अब तक कोविड के दोनों टीके नहीं लगवाए हैं, उन्हें घर पर ही रहना चाहिए।
विभिन्न प्रतिबंध 15 जनवरी से लागू किए जाएंगे। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों-सब्जी मंडी, अनाज बाजार, सार्वजनिक परिवहन, पार्क धार्मिक स्थल मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्थानीय बाजार और अन्य समान स्थानों पर केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी। चंडीगढ़ स्थित सभी सरकारी/बोर्ड/निगम कार्यालयों, प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के बैंकों में केवल पूर्ण वैक्सीनेडेट व्यक्तियों (उनके कर्मचारियों सहित) को ही प्रवेश मिलेगा। होटल, बार, रेस्तरां, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और फिटनेस सेंटर में भी केवल पूर्ण वैक्सीनेडेट व्यक्तियों (उनके कर्मचारियों सहित) को ही एंट्री मिलेगी।