फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट: पटियाला मेयर के निलंबन को चुनौती याचिका पर पंजाब सरकार का जवाब, फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया 

Wed, 01 Dec 2021 10:04 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

सीनियर एडवोकेट राजीव आत्मा राम के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए संजीव शर्मा ने हाईकोर्ट को बताया कि 25 नवंबर को हुई निगम की बैठक में उन्हें पद से निलंबित किया गया था।
विज्ञापन
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पटियाला नगर निगम मेयर संजीव शर्मा बिट्टू के मेयर पद से निलंबित किए जाने के 25 नवंबर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब सरकार ने कहा कि अभी निलंबन पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। पंजाब सरकार के इस जवाब को रिकार्ड पर लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई 6 दिसंबर तक स्थगित कर दी।

विज्ञापन


सीनियर एडवोकेट राजीव आत्मा राम के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए संजीव शर्मा ने हाईकोर्ट को बताया कि 25 नवंबर को हुई निगम की बैठक में उन्हें पद से निलंबित किया गया था। याचिका में उन्होंने कहा कि उनका निलंबन पूरी तरह से अवैध है। सरकार ने अभी तक उनके निलंबन पर कोई निर्णय नहीं लिया है। 25 नवंबर को पटियाला नगर निगम की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। संजीव शर्मा बिट्टू के पक्ष में 25 वोट और उनके खिलाफ 36 वोट थे। इसके बाद उन्हें हटाने का निर्णय कर लिया गया। 

इस पूरी कार्रवाई को बिट्टू ने चुनौती दे दी है। याचिका लंबित रहते उन्होंने निलंबन आदेश पर रोक लगाने की और इस आदेश को रद्द करने की बिट्टू ने मांग की है। हाईकोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने बताया कि इस प्रस्ताव को लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई को 6 दिसंबर तक टाल दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें