सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की याचिका खारिज करते हुए बरगाड़ी बेअदबी मामले की क्लोजर रिपोर्ट देने से इंकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने शिकायतकर्ता और आरोपियों को क्लोजर रिपोर्ट देने पर सहमति जताई है। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 अगस्त तय की है।
साल 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूपों की चोरी व बरगाडी बेअदबी मामले में सीबीआई ने चार जुलाई को अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। पंजाब पुलिस ने सीबीआई कोर्ट में अर्जी दायर कर क्लोजर रिपोर्ट की अटेस्टेड कॉपी मुहैया करवाने की मांग की थी। वहीं, दो शिकायतकर्ताओं रणजीत सिंह व गोरा ने भी अपने वकीलों नवदीप सिंह बिट्टा व गगनप्रीत सिंह बल के जरिए क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी के लिए याचिका लगाई थी।
शिकायतकर्ताओं की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया गया था। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि वह क्लोजर रिपोर्ट को देखना चाहते हैं कि आखिर सीबीआई ने यह फैसला क्यों लिया और अपना पक्ष अदालत में रखना चाहते हैं। अदालत के बाहर दोनों शिकायतकर्ताओं ने कहा कि आरोपियों को सजा दिलाने के लिए वह अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
जिक्रयोग है कि सीबीआई द्वारा डेरा प्रेमी व मामले के आरोपी महिंदर पाल सिंह बिट्टू की हत्या के 20 दिन बाद यह क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी। इस मामले में दूसरे दो आरोपी लंबे समय से जमानत पर हैं। सोमवार को क्लोजर रिपोर्ट का विरोध कर रही सिख जत्थेबंदियों पर चंडीगढ़ पुलिस ने पानी की बौछारों व आंसू गैस के गोले फेंक कर रोका था। ये लोग सीबीआई दफ्तर में जाकर मांगपत्र देना चाहते थे।